New TDS rule: Doctors और Social Media Influencers को कैसे Affect करेगा Section 194R?
Written By: नेहा वशिष्ठ Updated: Fri, Jun 24, 2022 02:09 PM IST
Tax revenue leakage पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. Finance Act 2022 में सरकार ने नए प्रोविशन ऐड किये हैं - जैसे की सेक्शन 194R. सेक्शन 194R के मुताबिक अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या डॉक्टर्स अगर एक financial year में Rs 20,000 से ज्यादा के बेनिफिट लेते हैं तो उन्हें 10% टीडीएस (TDS) चुकाना होगा.